बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। जाहिर है इसके दायरे में मैट्रिक-इंटर की परीक्षाएं भी होंगी। मंगलवार को विधानसभा में इस व्यवस्था के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक 2024 पारित हुआ। शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने कहा कि इससे कदाचार रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने इसका विरोध किया।
उनका कहना था कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं। ज्यादातर शिक्षक भी ऐसे ही हैं। इंटरनेट, सर्वर की समस्या है। बिहार के सिर्फ 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सो, ऑनलाइन व्यवस्था बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अख्तरुल की ये बातें ध्वनिमत से खारिज हुईं।
विवि सेवा आयोग का अधिकार बढ़ा : सदन से पारित
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 के अनुसार अब आयोग शिक्षा विभाग के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। अभी आयोग सिर्फ विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति करता है।
नगर निकायों के मुख्य-उप मुख्य पार्षद 5 साल रहेंगे
सदन से पारित बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 के अनुसार अब नगर निकायों के मुख्य व उप मुख्य पार्षद 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इससे नगर निकायों में गुटबाजी रुकेगी, काम में गति आएगी। नगर निकाय, राज्य सरकार के नियमों पर विचार नहीं करेंगे; इसका प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे।
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