बिहार बोर्ड ने 60% अटेंडेंस के फैसले को वापस ले लिया, केवल 75 फीसदी उपस्थिति वाले छात्र ही दे पाएंगे परीक्षा | BSEB withdraws Decision of 60% Attendance

Bihar School Examination Board के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। इस संबंध में BSEB Patna ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन छात्रों की उपस्थिति 75 फीसदी नहीं होगी, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी!

BSEB Board द्वारा इसके बाद एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि 60% से कम उपस्थिति वाले छात्रों के मामले में, केवल चिकित्सा आधार पर निर्मित असाधारण परिस्थितियों में, समिति उपस्थिति की कमी को माफ करने पर विचार करेगी। लेकिन अब बिहार बोर्ड ने इस आदेश को रद्द कर दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का साफ कहना है कि हर हाल में 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है।

बिहार बोर्ड का नया नियम ये है...

राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य करने एवं इसमें किसी भी प्रकार की छूट से संबंधित पूर्व की विज्ञप्ति के अंश को निरस्त करने के संबंध में नया आदेश जारी किया गया है।



इस आदेश के मुताबिक, अब किसी भी स्थिति में 75 फीसदी से कम उपस्थिति पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। Bihar Board ने कहा कि आदेश रद्द करते हुए सूचित किया जाता है कि कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति 75% है, इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी।

पुराना आदेश ये था...

इस मामले में हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि 75% उपस्थिति की अनिवार्यता में अधिकतम 15% की कमी को समिति द्वारा माफ किया जा सकता है। 60% से कम उपस्थिति वाले छात्रों के मामले में, समिति केवल चिकित्सा आधार पर उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों में कम उपस्थिति को माफ करने पर विचार करेगी। जैसे कि कैंसर, एड्स, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्र और इसी तरह की अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्रों को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है।

हालांकि अब यह आदेश रद्द कर दिया गया है, उन्हें माध्यमिक की कक्षा 9वीं और इंटरमीडिएट की कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षाओं और वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी।

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